जीएसटी का मुख्य उद्देश्य बहुस्तरीय टैक्स को समाप्त करना है। केंद्र एवं राज्य के बहुस्तरीय टैक्स स्ट्रक्चर को बदलकर, एक नयी एकीकृत और सरल टैक्स प्रणाली का आगाज़ करना एक दम सही एवं अनिवार्य है।
जीएसटी परिषद द्वारा 66 वस्तुओं के लिए कर दरों में संशोधन किया है। जीएसटी के अंतर्गत, वस्तुओं को चार टैक्स केटेगरी में विभाजित किया गया हैं इस के अलावा कुछ ज़रूरी वस्तुओं को जीएसटी के बाहर (कर-मुक्त) रखा हैं, तथा कुछ चुनिंदा चीज़ों को स्पेशल केटेगरी में रखा गया है।
इस चार व्यापक टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28%, के तहत सूचीबद्ध अधिकांश सामान एवं सेवाएं कुछ इस प्रकार है :
30 जून की मध्य रात्रि को महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधान मंत्री जी ने वास्तु एवं सेवा कर प्रणाली का आगाज़ किया, सत्रह साल की कोशिशों के बाद आखिरकार गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) देशभर में लॉन्च हो गया।
सभी देश वासियो को हार्दिक बधाई!
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